रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी राहुल यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी राहुल यादव को राहत देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने अदालत को बताया कि प्रार्थी राहुल यादव 21 वर्ष का है तथा वह स्टूडेंट है. ऐसे आपराधिक मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. मनी लाउंड्रिंग मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाहू यादव को इडी फंसा रही है. उनके पिता की वजह से उनका भी नाम जोड़ा गया है. वह मामले में निर्दोष हैं.
राहुल यादव ने जमानत याचिका दायर की
थी
प्रार्थी दाहू यादव के बेटे राहुल यादव ने जमानत याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल यादव ने दो जनवरी को इडी की अदालत में सरेंडर किया था. इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. राहुल को अवैध खनन मामले में इडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह इडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था.
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