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सुनील हत्याकांड में सात वर्ष बाद आया फैसला,महिला समेत चार दोषी

शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने सात वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में फैसला सुनाया.साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर युवक के हत्या के मामले में न्यायालय ने एक महिला समेत चार लोगों को दोषी माना है.

सीवान.शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने सात वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में फैसला सुनाया.साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर युवक के हत्या के मामले में न्यायालय ने एक महिला समेत चार लोगों को दोषी माना है.रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गभिरार उत्तर टोला के सुनील कुमार राम की वर्ष 2017 में धारदार हथियार से कुछ लोगों ने हमला कर हत्या कर दी थी. इस मामले में रघुनाथपुर पुलिस ने मृतक के पिता मंगल राम के आवेदन पर गभिरार उत्तर टोला के शर्मा महतो व उसकी पत्नी ललिता देवी, अमर महतो व उसकी पत्नी सावित्री देवी तथा धर्मेंद्र महतो को नामजद किया था.पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायालय में चली कार्रवाई के अंत में न्यायालय का यह फैसला आया है.जिसमें कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में ललिता देवी को बरी कर दिया.जबकि अन्य को दोषी माना है.इस मामले में हत्या व दलित उत्पीड़न में दोषी करार दिया है.अब न्यायालय 28 अगस्त को सजा सुनायेगी.न्यायिक कार्यवाही में बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता सैय्यद अख्तर व अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक भागवत राम रहे.

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