RBI : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नो योर कस्टमर (KYC) दिशा-निर्देशों समेत कई नियमों का उल्लंघन करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 8 अगस्त, 2024 को जुर्माना जारी किया. RBI दो अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर भी जुर्माना लगाया है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लोन वितरण, साइबर सुरक्षा और KYC के बारे में RBI के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया. साथ ही, RBI ने 2016 से कुछ केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने के लिए हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लग गया.
पहले भी लगाया है जुर्माना
RBI ने कहा कि उन्होंने यह कदम कुछ नियमों के उल्लंघन के कारण उठाया है और इसका ग्राहक लेनदेन से कोई लेना-देना नहीं है. RBI नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना लगाता है. इससे पहले रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक SBI और निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक पर भी जुर्माना लगा चुका है.
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ग्राहकों को नहीं आएगी दिक्कत
अगर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसी बैंक पर जुर्माना लगाता है, तो इसका बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता. जुर्माना सिर्फ़ यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि बैंक नियमों का पालन करें. आप अपने खातों से आराम से पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं. जुर्माने के कारण बैंकों को आप पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है. आपको टेंशन लेने की जरूरत नही है.
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