रांची. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रांची नगर निगम राजधानी के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है. इसी कड़ी में निगम ने हरमू नदी के किनारे बनाये गये 45 भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि संबंधित भवनों के मालिक एक सप्ताह में अपनी जमीन से संबंधित कागजात निगम में जमा करें. अगर कोई इसका जवाब नहीं देंगे, तो मान लिया जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. अवैध भवनों की जमीन के कागजात की जांच के लिए निगम ने स्पीड पोस्ट से नोटिस भी भेजा था. लेकिन अधिकांश भवन मालिकों ने इसे रिसीव ही नहीं किया. नतीजा निगम ने एक-एक घर पर नोटिस चिपकाने का आदेश दिया. जिसके बाद सभी अतिक्रमणकारियों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया.
इन लोगों को जारी किया गया नोटिस
मो इमरान, चोटो, सुरेश यादव, जगलाल यादव, जनार्दन यादव, महानंद यादव, नविदा खातून, मो अब्दुल्लाह, मो अख्तर, मो शाहिद अंसारी, सादिक अंसारी, जावेद इस्लाम, फेकु शाह, छोटू शाह, मो मकबूल, मो वकील, हरेंद्र सिंह, छोटेलाल सिंह, गजाधर यादव, रामकरण राय, राजकरण राय, मिठाले राय, सुभाष यादव, श्याम सुंदर राय, आकाश राय, तस्लीम अंसारी, सद्दाम अंसारी, चिंतू शाह, दिलीप महोनिया, मो जफर, अरविंद शर्मा, रोहित मुंडा, गोरख यादव, शंभू सिंह, मुन्ना सिंह आदि .
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