Calcutta High Court : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में एक चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले तथा संस्थान में उपद्रवियों की तोड़फोड़ को लेकर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई यह कहते हुए चार सितंबर तक स्थगित कर दी कि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर पहले ही सुनवाई कर रहा है.
हाइकोर्ट में चार सितंबर को होगी मामलों पर सुनवाई
अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के वास्ते 10 सदस्यीय कार्य बल गठित किया.न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की अपनी अलग-अलग जांच की प्रगति पर 22 अगस्त को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा.
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कोर्ट ने 14 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चार सितंबर तक कर दी स्थगित
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश में वे सभी पहलू शामिल हैं, जो उच्च न्यायालय के समक्ष हैं तो वह कोलकाता के सरकारी अस्पताल में घटनाओं के संबंध में उसके समक्ष आईं 14 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चार सितंबर तक स्थगित कर रहा है.पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं. पीठ ने सभी से पीड़िता की पहचान उजागर करने से बचने का अनुरोध दोहराया. एक वकील ने अदालत में कहा था कि इस संबंध में 13 अगस्त के उसके आदेशों के बावजूद सोशल मीडिया पर महिला चिकित्सक का नाम और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं. उच्च न्यायालय ने महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का 13 अगस्त को आदेश दिया था.
कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआइ
आरजी कर अस्पताल कांड को लेकर सीबीआइ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट पर ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. राज्य के जूनियर चिकित्सकों का भी कहना है कि सीबीआइ द्वारा रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इस पर उनके आंदोलन का रूख तय किया जायेगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली वृहत्तर पीठ ने सीबीआइ को गुरुवार तक आरजी कर अस्पताल कांड की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.
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