16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Biharsharif News : छेड़खानी मामले में बुजुर्ग को तीन साल की कारावास

Biharsharif News : मासूम बच्ची के साथ हुई छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने साठ वर्षीय बुजुर्ग को दोषी पाते हुए तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

Biharsharif News : मासूम बच्ची के साथ हुई छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने साठ वर्षीय बुजुर्ग को दोषी पाते हुए तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है.जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पोक्सो जज सह एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने नूरसराय थाना क्षेत्र निवासी साठ वर्षीय पारो सिंह को छेड़खानी के अलावा मारपीट व गाली गलौज मामले में भी दोषी पाते हुए क्रमशः छह माह व एक माह का कारावास की सजा सुनाई है.

Biharsharif News : कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये कि सहायता राशि देने का दिया आदेश

सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से 50 हजार रूपए सहायता राशि दिलाने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने पीड़िता समेत सभी सात लोगों की गवाही कराई थी. इन्होंने बताया कि 16 फरवरी 2014 को शाम छह बजे मुक़दमा के सूचक अपने दालान में बैठा था. वहां पीड़िता भी थी. इसी दौरान आरोपित पारो सिंह पीड़िता को गाली देते हुए आया और पीड़िता को हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया और गंदी हरकत की. पीड़िता के रोने चिल्लाने के बाद लोग दौड़कर गये . लोगों को आते देख आरोपित पीड़िता को छोड़कर भाग गया.

Also Read : Biharsharif News : टाटी नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोर की मौत

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें