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जानलेवा हमला में एक को पांच वर्ष सश्रम कारावास

अपर जिला सत्र न्यायलय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बाड़ी के न्यायालय में बिस्फी थाना क्षेत्र में अब्दुल सलाम पर हुए जानलेवा हमला मामले को लेकर सुनवाई हुई.

मधुबनी. अपर जिला सत्र न्यायलय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बाड़ी के न्यायालय में बिस्फी थाना क्षेत्र में अब्दुल सलाम पर हुए जानलेवा हमला मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी मो. सद्दाम को दफा 307 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं इसी मामले के एक आरोपी गुलशन खातुन को प्रोबेशन एण्ड ऑफेंडर एक्ट के तहत एक साल तक शांति व्यवस्था रखने भविष्य में गलती नही करने की चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया. सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार पुरानी रंजीश पर आरोपी मो. सद्दाम ने अपने भाई सूचक अब्दुल सलाम पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था. मामले को लेकर सूचक ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था.

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