रांची. रेंज डीआइजी की अनुमति बिना रांची जिले के छह थाना व ओपी प्रभारियों का तबादला कर दिया गया. इसे लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा है कि नियमानुसार थाना प्रभारी की कम से कम दो वर्ष की कार्यकाल अवधि होती है. अगर किसी थाना प्रभारी के खिलाफ कोई आरोप है, तो वैसे पदाधिकारी का रेंज डीआइजी से अनुमोदन प्राप्त कर दूसरी जगह तबादला किया जा सकता है. इस संबंध में पूर्व में न्यायालय से भी आदेश निर्गत है.
थोड़े समय में तबादला होने से थाना प्रभारियों में निराशा
पत्र में कहा गया है कि थाना प्रभारियों का अल्प समय में तबादला होने से उनके मन में काफी निराशा है. उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. 20 अगस्त को रांची जिले के छह थाना और ओपी प्रभारियों का मात्र छह महीने में ही तबादला कर दिया गया. इसके लिए रेंज डीआइजी का अनुमोदन भी नहीं लिया गया. पत्र में मांग की गयी कि किसी भी थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र की समस्या को जानने में चार से पांच माह लग जाते हैं. इसलिए राज्य के सभी जिलों के एसपी को थाना प्रभारियों के पदस्थापन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जाये.
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