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बच्चे की गला घोंट कर हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

बुधवार को अलीपुर की फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने उसके लिए सजा का एलान किया है.

कोलकाता. अलीपुर अदालत ने अवैध संबंध के चलते साढ़े चार साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार नूर गाजी नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनायी है. बुधवार को अलीपुर की फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने उसके लिए सजा का एलान किया है. बताया जा रहा है कि घटना दक्षिण 24 परगना के बासंती थाना क्षेत्र में 25 अगस्त 2006 की देर रात को हुई थी. सरकारी वकील सुब्रत दे ने कहा कि साढ़े चार साल के तन्मय रॉय की फुआ का नूर गाजी से अवैध संबंध था. लेकिन कुछ समय बाद उसने, उस रिश्ते को तोड़ दिया. इससे नूर गाजी काफी नाराज था. बताया जा रहा है कि बासंती इलाके की रहने वाली महिला का परिचय हासनाबाद निवासी नूर गाजी से हुआ था. धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता गया. लेकिन महिला इसके बाद रिश्ता तोड़कर वहां से दूसरी तरह में चली गई. घटना की रात नूर गाजी बासंती इलाके में महिला के घर गया. वहां महिला के नहीं मिलने पर उसने गुस्से में उसके साढ़े चार साल के भतीजे तन्मय रॉय का गला घोंट दिया. इस मामले में कुल 18 गवाहों ने गवाही दी. सरकारी वकील ने कहा, इस दिन अदालत ने नूर गाजी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी गयी.

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