संवाददाता, सीवान
नगर परिषद कार्यालय में अब हथियारों के साथ प्रवेश करने पर कार्रवाई होगी. गुरुवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने पत्र में कहा है कि कुछ व्यक्ति हथियार से लैस होकर नगर सभापति के प्रकोष्ट में आकर अनधिकृत रूप से बैठते हैं, जो नियमानुकुल नहीं है. अनुसेवकों आदि को आदेश दिया गया है कि नगर सभापति एवं नगर उप सभापति की अनुपस्थिति में उनके कक्ष को बन्द रखें. किसी भी परिस्थिति में उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय कक्ष को खोलने पर इन कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नगर परिषद् कार्यालय में कोई भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र (हथियार) लेकर आना प्रतिबंधित किया जाता है. आदेश के उल्लंघन करने पर आग्नेयास्त्र (हथियार) की अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुशंसा करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी.
मालूम हो कि 17 अगस्त को कार्यालय कक्ष में कर्मी रंजीत की एक व्यक्ति द्वारा पिटाई की बात सामने आयी थी. मामले में कर्मी ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद ही यह नया आदेश कार्यपालक पदाधिकारी ने जारी किया है.
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