संवाददाता,पटना
फैमिली पेंशन का क्या है नियम
जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मर जाता है, तो परिवार को फैमली पेंशन देय होती है.इसमें परिवार पेंशन के उद्देश्य के लिए परिवार का मतलब को भी परिभाषित किया गया है. जिसमें पत्नी-पति,25 वर्ष के उम्र तक के अविवाहित बेटें और बेटियां,दिव्यांग आश्रित,विधवा या तलाकशुदा बेटी जिसे छोड़ देता है वह भी माता-पिता के परिवार पेंशन की सामान्य दर के हकदार हैं.विधवा और विधुर के मामले को छोड़कर, परिवार पेंशन का अनुदान रुपये की आय मानदंडों की शर्त के अधीन है.मृतक कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% या पेंशनर को मिल रही फैमिली पेंशन का 30 परसेंट और उस पर मंहगाई राहत का कुल योग दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है