धनबाद.
धनबाद जेल में अमन सिंह को गोली मारकर हत्या करने के मामले में जेल में बंद जैनेंद्र कुमार उर्फ पिंटू सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह ने बहस की. वहीं सरकारी अधिवक्ता (लोक अभियोजक) रजनीश वर्धन ने जमानत का कड़ा विरोध किया. खंडपीठ ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जैनेंद्र कुमार उर्फ पिंटू सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह जानकारी जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह के अधिवक्ता जया कुमार ने दी. बताते चलें कि 5 अगस्त 2024 को नीरज सिंह हत्याकांड में जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अमन सिंह हत्याकांड में जमानत नहीं मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं निकल पाये थे. हांलांकि अब दोनों मामले में जमानत मिल गयी है, अब वह जेल से बाहर निकल जायेंगे. पिंटू सिंह नीरज हत्याकांड में 25 मार्च 2017 से जेल में बंद है. ज्ञात हो कि तीन दिसंबर 2023 को शूटर अमन सिंह की हत्या धनबाद मंडल कारा में गोली मारकर कर दी गयी थी, जेलर मुस्तकिम की शिकायत पर धनबाद थाना में प्रताप गढ़ यूपी निवासी रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी कांड संख्या 484/23 दर्ज करायी थी. बाद में सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंप दिया था. दो मार्च 2024 को सीआइडी ने रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो, गांधी व मुन्ना बजरंगी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है