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पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत खारिज, विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने किया खारिज .

नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले मे फंसे पूर्व मंत्री

संवाददाता, मुजफ्फरपुर नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले मे फंसे पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. वृषण पटेल की ओर पटना हाईकोर्ट से आये अधिवक्ता ने बहस की. वहीं पीड़िता की ओर से उनके अधिवक्ता ऋचा स्मृति व स्पेशल पीपी ने अपना पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया. पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद वृषिण पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पांच अगस्त को अग्रिम जमानत जिला जज की अदालत में दाखिल कराया था. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई हेतु विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 में भेजा था. वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी किया था. बता दें जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषिण पटेल को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी. सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने उनके विरुद्ध वारंट जारी किया था. कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

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