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भभुआ प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नहीं है नियमानुकूल

भभुआ की प्रखंड प्रमुख संध्या देवी के खिलाफ आठ महीने के अंदर दूसरी बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है. उक्त अविश्वास प्रस्ताव के पात्र को पंचायती राज्य विभाग के पत्र का हवाला देते हुए बीडीओ ने खारिज कर दिया है.

भभुआ कार्यालय. भभुआ की प्रखंड प्रमुख संध्या देवी के खिलाफ आठ महीने के अंदर दूसरी बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है. उक्त अविश्वास प्रस्ताव के पात्र को पंचायती राज्य विभाग के पत्र का हवाला देते हुए बीडीओ ने खारिज कर दिया है. भभुआ के बीडीओ द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी 14 पंचायत समिति सदस्यों को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि आप लोग दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनवरी 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाये थे, जो की खारिज हो गया था. अब इसके आठ महीने बाद ही एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुकूल नहीं है. इसे लेकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को खारिज कर दिया, इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के पीछे जो कारण बताये गये उसका जवाब देते हुए कहा गया है कि पंचायत समिति की बैठक लगातार होती रहती है, बीच में आचार संहिता लगे होने के कारण पंचायत समिति की बैठक नहीं हो सकी थी. आगे फिर बैठक की तिथि निर्धारित कर दी गयी है, जिसमें सभी पंचायत समिति सदस्य अपनी समस्याओं को खुलकर रख सकते हैं. वहीं, योजनाओं के चयन में पक्षपात के आरोप को भी प्रखंड विकास पदाधिकारी भभुआ को 14 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र में गलत व निराधार बताया गया है. इसके साथ ही तीसरा आरोप यह लगाया गया था कि प्रखंड प्रमुख अपने कार्यालय में बैठती नहीं है, तो इसका भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह जवाब दिया है कि प्रमुख समय-समय पर अपने दफ्तर में बैठती हैं और उनके नहीं रहने की स्थिति में उप प्रमुख प्रमुख का कार्य संभालते हैं. कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिये गये आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया और इसकी कॉपी सभी 14 पंचायत समिति सदस्यों को भेज दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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