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दहेज हत्या में पति समेत चार को 10-10 वर्ष का कारावास

जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े 12 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी पाये पति समेत सास, ससुर व देवर को 10- 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

सासाराम कोर्ट. जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े 12 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी पाये पति समेत सास, ससुर व देवर को 10- 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. कोर्ट ने इस मामले में राजवंश सिंह (पति), सुमंत सिंह (देवर), रीता देवी (सास) एवं राम जी सिंह (ससुर) सभी निवासी सुकहरा डिहरी, नासरीगंज को यह सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक निर्मला कुमारी ने बताया कि घटना 12 साल पूर्व 8 अगस्त 2012 को नासरीगंज थाना क्षेत्र के सुकहरा डिहरी गांव में घटी थी. घटना तिथि से तीन साल पूर्व संगीता देवी निवासी बराढीगोला, अकोढ़ीगोला की शादी अभियुक्त राजवंश सिंह से हुई थी. शादी के बाद से ही राजवंश और उसके परिवार वाले संगीता से दहेज में सोने की दो भर की चेन की मांग करते थे, जिसके लिए हमेशा प्रताड़ित भी करते थे. इसी क्रम में घटना तिथि को सभी अभियुक्तों ने मिलकर संगीता के शरीर पर केरोसिन डालकर जला दिया था. जहां गंभीर रूप से घायल संगीता की इलाज के क्रम में नारायण मेडिकल अस्पताल, जमुहार में मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. मामले की प्राथमिक की संगीता के भाई प्रदीप कुमार सिंह ने नासरीगंज थाना कांड संख्या 118/2012 में दर्ज करायी थी, जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 586/2013 में चल रहा था.

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