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सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सहित 15 राज्यों के मुख्य सचिव तलब

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को तलब किया है.

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को बकाया भुगतान के बारे में अदालत के निर्देश की पालना नहीं करने पर यह निर्देश दिये. सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को विभिन्न राज्यों व यूटी को अनुपालना के बारे में हलफनामा दाखिल करने के लिए 20 अगस्त तक की अंतिम समय सीमा दी थी. प्रधान न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई के दौरान एमाइकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेशर ने कोर्ट को सूचित किया कि 15 राज्यों और यूटी ने अदालती निर्देशों की पालना नहीं की है.

इन राज्यों के सीएस व वित्त सचिव को किया तलब : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा एवं राजस्थान के मुख्य सचिव (सीएस) और वित्त सचिवों को 27 अगस्त को तलब किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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