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दर्जनों भाजपाइयों पर गैरजमानती धारा में केस दर्ज

भाजपा के जिला सचिव अभिजीत राय, राम अधिकारी और भाजपा आसनसोल मंडल तीन के अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी सहित अन्य 15 से 20 के खिलाफ आसनसोल साउथ थाना में गैर जमानती धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई.

आसनसोल.

भाजपा के जिला सचिव अभिजीत राय, राम अधिकारी और भाजपा आसनसोल मंडल तीन के अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी सहित अन्य 15 से 20 के खिलाफ आसनसोल साउथ थाना में गैर जमानती धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई. आसनसोल साउथ थाना की महिला अवर निरीक्षक अनन्या दे की शिकायत पर उक्त नेताओं के खिलाफ आसनसोल साउथ थाना कांड संख्या 292/24 में बीएनएस की धारा 189(2), पुलिस एक्ट की धारा 30ए/31/32 और एनएच एक्ट की धारा 8बी के तहत मामला दर्ज हुआ है.

उक्त नेता भाजपा की राज्यव्यपी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार शाम को आसनसोल साउथ थाना का घेराव किया था. इस दौरान इनलोगों ने जीटी रोड भी अवरोध किया, जिसपर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था. आसनसोल जिला अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन गराई ने बताया कि उक्त सारे धाराओं में से सिर्फ एक एनएच एक्ट की 8बी गैरजमानती है. इसमें पांच साल तक कि सजा और जुर्माना का प्रावधान है. बाकी सारे धारा जमानती हैं.

गौरतलब है कि आरजी कर के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यपी थाना घेराव का का कार्यक्रम शुक्रवार (23 अगस्त) को था. इस दौरान भाजपा के उक्त नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ शाम को आसनसोल साउथ थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया था.

महिला अवर निरीक्षक श्रीमती दे ने अपनी शिकायत में कहा है कि शाम पांच बजे अचानक बिना किसी सूचना या अनुमति के भाजपा के कुछ लोग आरजी कर के मुद्दे पर डेपुटेशन देने के लिए थाना के समक्ष जमा हो गए. जिसमें अभिजीत राय, राम अधिकारी, प्रणव मुखर्जी सहित 15-20 लोग शामिल थे. ये लोग गैरकानूनी तरीके से थाना के समक्ष जमा हुए थे. उनसे अनुरोध किया गया कि बिना अनुमति के थाना के समक्ष जमा होकर आंदोलन न करें, उनलोगों ने कुछ नहीं सुना और सामने जीटी रोड के बीच चले गये. जिससे जनता के लिए असुविधा और बाधा उत्पन्न हुई. जनता की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उन्हें सड़क से हटाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन नहीं हटने पर न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया.

इस शिकायत के आधार पर ही भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरजमानती धारा के तहत मामला दर्ज हुआ. इससे पहले भी भाजपा जिला सचिव अभिजीत राय पर बाराबनी थाना के प्रदर्शन करने के दौरान गैरजमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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