गोपालगंज. शनिवार काे डीएम मो. मकसूद आलम की अध्यक्षता तथा अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा की उपस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियमावली 1995 एवं संशोधन नियमावली 2016 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गई. बैठक में उपस्थित सदस्यों को जिला कल्याण पदाधिकारी रविंद्र कुमार दास ने बताया कि वित्तीय वर्ष 24- 25 में सभी कांडों के मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है. साथ ही हत्या के मामले में सभी 21 पेंशनधारियों को जुलाई तक पेंशन भुगतान किया जा चुका है. डीएम ने निर्देश दिया कि लोक शिकायत अभियोजक अधिकतम मामलों में डिस्पोजल करना सुनिश्चित करायें. विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से न्यायालय में समझौता संबंधी प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. अपर समाहर्ता ने बताया कि गवाह को काफी कम संख्या में पेमेंट किया जा सका है, जिस पर वायरलेस करने पर गवाह नहीं आ रहे हैं, अभी तक 29 गवाहों को पेमेंट किया जा चुका है. अपर समाहर्ता द्वारा बरौली मुर्गी फार्म कांड संख्या 171 /24 में मृतक के थारू जाति के होने के बावजूद पंजीकृत एफआइआर में अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम की धारा नहीं लगने की शिकायत पर डीएसपी विजय कुमार सिंह ने कहा कि इसको विवेचना में दर्ज कर लिया जाएगा. अपर समाहर्ता ने कल्याण विभाग से कहा कि चार्जशीट समय से उपलबध करायें, ताकि दूसरी किस्त जारी करने में विलंब न हो. संबंधित बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री ,पुलिस उपाधीक्षक, विशेष लोक अभियोजक परवेज आलम, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य आदि मौजूद रहे.
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