Bihar land survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है. करीब एक वर्ष में सभी गावों के जमीन के सर्वे का रिजल्ट ऑनलाइन कर दिया जाएगा. जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण पत्र देंगे उसी के आधार पर बाद ने इसे अपलोड किया जायेगा. अगर जमा किए गए दस्तावेज से सरकार के पास मौजूद दस्तावेज में मिलान नही होगा तो उसे अपलोड नही किया जायेगा .संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना देकर जमीन के सही दस्तावेज की माग की जाएगी.ऐसे में जमीन के मालिक हो जमीन से जुड़ा कोई दस्तावेज देना बहुत जरूरी है.
जमीन का स्वामित्व साबित करने के लिए देना होगा जमीन का कोई सरकारी दस्तावेज
जमीन मालिक को अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए जमीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज देना बहुत जरूरी है. जिससे यह साबित हो कि यह जमीन उसकी है. इन दस्तावेजों में जमीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज, या जमीन का कोई अन्य सरकारी दस्तावेज भी हो सकता है. जमीन प्रकृति के आधार पर तीन तरह की होती है. इसमें पुस्तैनी जमीन का खतियान, खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री के कागज और अगर जमीन सरकार से मिली है तो उसका पर्चा.
दाखिल ख़ारिज के बिना हो जायेगा सर्वेक्षण
ऐसे में किसी जमीन की रसीद अपडेट नही है तो पुरानी रसीद भी में होगी. अगर दाखिल खारिज नही है तो उससे कोई फर्क नही पड़ेगा. जब मुख्य दस्तावेज में कोई त्रुटि होगी तभी सर्वे करने वाले अधिकारी सपोर्टिंग दस्तावेज मांगेगे.इसके बाद अगले 30 दिनों में जमीन की मैप का निर्धारण गांव की सीमा का सत्यापन और हवाई सर्वेक्षण करके मैप को अपडेट किया जायेगा.
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ऑनलाइन भी कर सकते है आवेदन
अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वह ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है. इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट Land.bihar.gov.in से वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी फार्म को डाउनलोड कर landsurvey.bihar.gov.in या dlrs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.