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आदिवासी युवती की हत्या को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका

उन्होंने अदालत से आवेदन किया है कि एससीएसटी कानून के तहत मामला दर्ज कर पुलिस इसकी जांच करे

कोलकाता. पूर्व बर्दवान में आदिवासी युवती की हत्या को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. सही तरीके से जांच की मांग को लेकर मृतका के पिता ने अदालत में याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत से आवेदन किया है कि एससीएसटी कानून के तहत मामला दर्ज कर पुलिस इसकी जांच करे. अगले गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हो सकती है. उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त की रात पूर्व बर्दवान के नांदुर में एक आदिवासी युवती की हत्या हुई थी. घर के सामने ही गला काट कर उसकी हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि मृतका के माता-पिता का कहना है कि एससीएसटी कानून के तहत मामला दर्ज हो. मामलाकारी के वकील देवप्रिय सामंत ने बताया कि घटना की जांच सीबीआइ को दी जा सकती है कि नहीं, इसे लेकर वह अदालत को कहेंगे. क्योंकि पुलिस की जांच में कई खामियां हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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