गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी मिल गयी है. मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को डीडीयू मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की. इसमें यूनिफाइड पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दीं. बताया गया कि सुनिश्चित पेंशन में 25 वर्षों की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत है. यह वेतन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह, महंगाई सूचकांक में सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआइसीपीइ-आइडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह माह के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन डीए) का 1/10वां हिस्सा. इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी. डीआरएम ने बताया कि वर्तमान में डीडीयू मंडल में कार्यरत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले लगभग 11000 रेल कर्मचारी नयी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे. इस दौरान वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक उपस्थित रहे. कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे जिनके द्वारा कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सकारात्मक कदम का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया.
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