बक्सर. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व समन्वय समिति, आपदा प्रबंधन, आंतरिक संसाधन, विशेष सर्वेक्षण व नीलाम पत्र वाद की समीक्षा बैठक समाहरणालय के सभागार में की गयी. बैठक में खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि पांच माह बीत जाने के बाद भी वसूली में संतोषजनक प्रगति प्राप्त नहीं किया गया है. जिसे लेकर निर्देश दिया गया कि लक्ष्य को विखंडित करते हुए वसूली के लिए निर्धारित राशि के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित करें. जबकि नगर परिषद डुमरांव की समीक्षा के क्रम में वसूली के बिदुं पर उनके द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 16 वार्डों में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं किया गया है. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए सैरात के बिंदु पर भी अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए. जबकि वाणिज्य कर की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त वाणिज्यकर बैठक से अनुपस्थित पाये गये एवं वसूली में प्रगति भी काफी कम है. उपायुक्त, वाणिज्यकर से स्पष्टीकरण करते हुए निर्देश दिया गया कि मासिक औसत प्रगति स्पष्ट करना सुनिश्चित करें. अवर निबंधन कार्यालय, डुमरांव एवं जिला निबंधन कार्यालय,बक्सर की वसूली भी कम है. इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी. जिसे लेकर निर्देश दिया गया कि वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करें. विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वसूली सामान्यतः कम है.पृच्छा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी. निर्देश दिया गया कि वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित करें. सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध इस वितीय वर्ष में पांच माह बीत जाने के बाद भी औसतन वसूली काफी कम है. जो खेदजनक है. सभी पदाधिकारी वसूली में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली करना सुनिश्चित करें. जबकि राजस्व समन्वय समिति की बैठक में अंचलाधिकारी डुमराँव बगैर किसी सूचना के बैठक से अनुपस्थित पाये गये. उनसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. तत्पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले कार्यो की समीक्षा की गयी. आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक में कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल बक्सर एवं आरा तथा निरीक्षक माप तौल, बक्सर के बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण उनके कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी. अनुपस्थिति के बिंदु पर स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया.
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