किशनगंज.नगर परिषद अध्यक्ष अधिवक्ता इंद्रदेव पासवान ने खगड़ा मेला व खगड़ा हाट के डाक की राशि से नप को वंचित किये जाने को ले जिले के तीन आलाधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्ट का मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया है. इसकी जानकारी देते हुए नप अध्यक्ष ने कहा कि सीडब्लूजीसी संख्या 22008/ 2014 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण इस आदेश की उपेक्षा कर बार-बार नगर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाले सैरातों यथा खगड़ा मेला,खगड़ा हाट और गुदरी बाजार का बराबर जिला प्रशासन के द्वारा डाक किया जा रहा है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 100 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है. ध्यातव्य है कि राजस्व विभाग के द्वारा भी नगर परिषद क्षेत्र के अंतगर्त पड़ने वाले सैरातों के हस्तांतरण का भी आदेश दिया गया है.
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