दुमका. दुमका के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को दो साल पहले युवा प्रेमी 18 साल के अगस्टीन टुडू की हत्या करने वाली दो प्रेमिका ऊपरबहाल की अनीता सोरेन व महादेव रायडीह की शिवानी किस्कू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं, सहयोगी जीतलाल मरांडी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. सरकार की ओर से एपीपी खुशबुद्दीन अली ने बहस की. 14 गवाह का बयान सुनने व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया. जामा के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय महादेवरायडीह गांव की शिक्षिका मिनौती मरांडी ने सात जुलाई 22 को जामा थाना में अनीता साेरेन, शिवानी किस्कू व जीतलाल मरांडी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. बताया कि सात जुलाई की दोपहर बेटा थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकला. देर शाम तक वापस नहीं आया तो खोजबीन की. इस क्रम में गांव के कुछ लोगों से पता चला कि उनके बेटा को तीनों के साथ चूटोनाथ पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा है. शिक्षिका तीनों के घर गयी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया. देर शाम को पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. दो सप्ताह बाद शिवानी किस्कू की गिरफ्तारी हुई. उसकी निशानदेही पर बचे हुए दोनों आरोपित को हिरासत में लिया गया. तीनों की निशानदेही पर पहाड़ से युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ. पूछताछ में शिवानी ने बताया कि उसने अगस्टीन से शादी करने के लिए अपना सब कुछ साैंप दिया. इसके बाद भी वह ऊपर बहाल की अनीता सोरेन से प्यार करने लगा. सात जुलाई को उसने पहाड़ पर ले जाकर उससे कहा कि वह अनीता को छोड़ दे. तैयार नहीं होने पर मारपीट करने लगा. शोर मचाने पर जीतलाल और अनीता ने आकर बचाने का प्रयास किया तो उनसे भी मारपीट करने लगा. गुस्से में आकर जीतलाल ने पीछे से पकड़ लिया और दोनों ने उसकी नेकर के ही नाड़े से गला घोंट कर मार दिया.
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