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बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे शील अस्पताल पर सीएस ने किया पचास हजार रुपये का जुर्माना

नगर में बिना रजिस्ट्रेशन का संचालित हो रहे शील अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई किया है

बक्सर. नगर में बिना रजिस्ट्रेशन का संचालित हो रहे शील अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई किया है. कार्रवाई के तहत अस्पताल प्रबंधन पर गैर कानूनी रूप से संचालित करने को लेकर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इसको लेकर सिविल सर्जन डॉ सुरेश चंद्र सिंहा ने पत्र जारी किया है. इसके बाद जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले अस्पतालों के प्रबंधन में दहशत का माहौल कायम हो गया है. प्रभात खबर में छपी खबर का असर दिखा है. प्रभात खबर ने पड़ताल के बाद 28 अगस्त को बिना रजिस्ट्रेशन चलता है शील अस्पताल, विभाग मौन शीर्षक से पेज तीन पर प्रमुखता से छापा है. यदि आगे संचालित किया जाता है तो निर्धारित कार्रवाई की जाएगी. ज्ञात हो कि नगर के चरित्रवन में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे शील अस्पताल में 24 अगस्त की देर रात्रि शराब बंदी बिहार में शराब की पार्टी चल रही थी. इसी दौरान नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई किया था. खबर छपने के बाद विभाग की नींद खूली है. जिसपर कार्रवाई स्वरूप सीएस ने पचास हजार रुपये का जुर्माना किया है. यदि इसके बाद भी अस्पताल का संचालन होता है तो अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में बिना ड्रग लाइसेंस का ही दवा दुकान संचालित हो रहा है. सिविल सर्जन डॉ श्री सिंहा ने बताया कि फिलहाल पचास हजार रूपये का जुर्माना किया गया है. यदि आगे संचालित किया जाता है तो निर्धारित कार्रवाई की जाएगी. ज्ञात हो कि नगर के चरित्रवन में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे शील अस्पताल में 24 अगस्त की देर रात्रि शराब बंदी बिहार में शराब की पार्टी चल रही थी. इसी दौरान नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई किया था. जिसमें काफी मात्रा में शराब के साथ पीने के बाद पार्टी में खाली बोतलें भी पायी गयी थी. जिस मामले में अस्पताल संचालक डॉ सुनिल सिंह के साथ ही अन्य अस्पताल कर्मियों पर नगर थाने में एफआइआर दर्ज किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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