26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्यारोपी पति-पत्नी को उम्रकैद व 5-5 हजार का जुर्माना

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार की अदालत ने पाया दोषी

साहिबगंज. बोरियो थाना क्षेत्र के अप्रोल ताला टोला निवासी सुंदर किस्कू की हत्या आरोपी बड़का सोरेन एवं मांझन किस्कू को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार की अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगा है. मृतक सुंदर किस्कू की पत्नी मरंगमय सोरेन ने बोरियो थाने कांड संख्या 39/2019 दर्ज कराया था. इसमें आरोपी बड़का सोरेन एवं माझन किस्कू को बनाया था. कुल्हाड़ी से मारकर पति की हत्या करने के आरोप था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुंदर किस्कू 30 जनवरी 2019 को अपने ही गांव के बड़का हेंब्रम को दफनाने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ गया था. दफनाकर लौटते समय आरोपी बड़का सोरेन के साथ अपने भतीजा रंजीत किस्कू को लेकर उनके घर चला गया. कुछ देर के बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगी. तब रंजीत किस्कू ने दौड़कर अपने गांव में मरंगमय सोरेन को घटना की जानकारी दी. मरंगमय सोरेन अपनी ननद पाकू किस्कू के साथ दौड़कर बड़का सोरेन का घर गयी तो देखा कि दोनों पति-पत्नी कुल्हाड़ी लेकर उसके पति को मार रहे थे. हल्ला करने पर आसपास के लोग जमा हो गये. तब दोनों आरोपी भाग गये. सुंदर किस्कू को इलाज के लिए साहिबगंज अस्पताल लाये. सुबह 4:00 बजे डॉक्टर ने उनके पति को मृत घोषित कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने सुनवाई में हिस्सा लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें