पटना शहरी क्षेत्र में एक सितंबर से डीजल चालित बस, मिनी बस, स्कूल बसों के परिचालन पर लगी रोक के आदेश को 10 सितंबर तक स्थगित किया गया है. यह निर्णय स्कूल संगठनों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के बाद लिया गया है. वहीं, इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय प्राधिकार, पटना एवं डीएम पटना को 10 सितंबर तक कार्रवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया है.
परिवहन विभाग ने 23 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल व फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित बस, मिनी बस, स्कूल बसों के परिचालन को एक सितंबर 2024 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था.
ये भी पढ़ें… Bihar Land Survey: बंदोबस्त पदाधिकारियों को जमीन सर्वे को लेकर मिले ये निर्देश
परिवहन सचिव ने बताया कि स्कूल संगठनों के अनुरोध पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि पटना के स्कूली बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित न हो. स्कूलों को अपने डीजल चालित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सीएनजी चालित वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.