एडीजे-16 की अदालत ने शनिवार काे साली को लेकर भागने के मामले में जीजा राजकुमार मंडल काे नाै माह जेल की सजा सुनाई. साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है. पिछले सप्ताह काेर्ट ने आरोपित को 25 पाैधे लगाने का आदेश दिया था. 28 अगस्त काे इसका सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इस क्रम में 27 अगस्त काे आरोपित ने काेर्ट पहुंचकर पाैधे लगाने के लिए कुछ और समय मांगा. इसे लेकर अदालत ने आरोपी को समय देते हुए शनिवार काे हाजिर हाेने के लिए कहा था. आरोपी राजकुमार मंडल ने शनिवार काे पाैधे लगाने का सर्टिफिकेट काेर्ट में पेश किया, जिसके बाद काेर्ट ने सजा सुनाई. बताया जा रहा कि ससुर सह सनाेखर निवासी नारायण मंडल ने शादी की नीयत से उसकी दूसरी बेटी काे भगाने व 15 हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगा दामाद राजकुमार मंडल पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामला 30 जून 2007 का है. नारायण मंडल ने दिये आवेदन में कहा था कि अपनी बड़ी बेटी की शादी 1998 में राजकुमार मंडल से की थी, लेकिन दामाद उसकी दूसरी बेटी से शादी कराने का दबाव बना रहा था. जब उसके साथ दूसरी बेटी की शादी नहीं करायी, तो दामाद ने कुछ लाेगाें के सहयाेग से उसकी दूसरी बेटी काे लेकर भाग निकला और घर में रखे 15 हजार रुपये भी चोरी कर लिये. ———————- मारपीट करने का मामला दर्ज बैजानी के नया टोला निवासी रविश कुमार ने बायपास थाना में मारपीट करने का आरोप लगा प्राथमिकी दर्ज करायी है. युवक ने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त की दोपहर में एक दुकान पर खड़े थे, तभी गांव के ही बाबा जी यादव उर्फ सुलेंद्र यादव ने जान से मारने का प्रयास किया और रॉड से हमला कर दिया. घटना में सिर फट गया. शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गये, तो आरोपित फरार हो गया.
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