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सीएमआर आपूर्ति की तिथि में 15 सितंबर तक विस्तार, बीसीओ को कड़े निर्देश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नयी अधिसूचना जारी करते हुए सीएमआर आपूर्ति की तिथि 15 सितंबर तक विस्तारित कर दिया है. यानी अब जिन पैक्सों के पास सीएमआर एसएफसी में जमा करने के लिए लंबित है, वह 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं.

प्रतिनिधि, बांका, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नयी अधिसूचना जारी करते हुए सीएमआर आपूर्ति की तिथि 15 सितंबर तक विस्तारित कर दिया है. यानी अब जिन पैक्सों के पास सीएमआर एसएफसी में जमा करने के लिए लंबित है, वह 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं. इससे पहले 31 अगस्त तक ही अवशेष चावल जमा करना था. तिथि बढ़ोतरी से संबंधित पैक्सों को बड़ी राहत मिली है. ज्ञात हो कि विगत 30 अगस्त को जिले के नौ पैक्सों के पास 229.325 एमटी सीएमआर जमा करने नहीं करने की वजह से स्पष्टीकरण सौंपा गया था. इसमें बांका प्रखंड के करमा, बेलहर के साहेबगंज, चांदन के दक्षिणी कसबावसीला, फुल्लीडुमर के पथड्डा, कटोरिया के बड़वासिनी, घोरमारा, देवासी, शंभुगंज के वैदपुर व धेारैया प्रखंड के अहिरो पैक्स शामिल है. वहीं दूसरी ओर जिला सहकारिता पदाधिकारी जैनुल आबदीन अंसारी ने बताया कि इस संबंध में सभी बीसीओ को कड़े तौर पर निर्देशित किया गया है कि वह व्यक्तिगत रूप से पैक्स अध्यक्ष व मिलर से मिलकर तीन दिन के अंदर चावल की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं. यदि निर्देश का पालन नहीं हुआ तो सप्ताह भर के अंदर संबंधित कलस्टर के बीसीओ पर अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी, जबकि पैक्स अध्यक्ष व कार्यकारिणी पर प्राथमिकी दर्ज, नीलाम पत्र दायर और निर्वाचन पर रोक से संबंधित कार्रवाई की जायेगी. बताया कि जिले में तीन-चार पैक्स ऐसे हैं, जिन्होंने सीएमआर की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की है.

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