मोतिहारी. बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड कामगारों की बेटियों की शादी में 50 हजार रूपये की सहायता राशि दे रहा है. इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है. यदि आप कामगार हैं और आपके पास लेबर कार्ड है तो आप इस योजना के हकदार हैं. शादी के समय सरकार से 50 हजार रुपये की सहायता ले सकते हैं. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार,भवन निर्माण से जुड़ी सभी निबंधित महिला व पुरुष कामगारों को इस योजना का लाभ देना है. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को इस बाबत आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है और क्षेत्रों में इसका लाभ लेने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया गया है. इस योजना के लाभ लेने के लिए श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. श्रम अधीक्षक अनील कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन मिलने के साथ आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है. उसकी जांच करायी जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी. शादी के तीन माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है. समय अधिक होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए शर्त :
लगातार तीन वर्षो की सदस्यता,विवाह निबंधन प्रमाण पत्र,वर वधु का आधार कार्ड,विवाह का फोटो,निमंत्रण कार्ड.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है