रूपनारायणपुर/जामुड़िया. आरजी कर की घटना को लेकर जब पूरे राज्य में उबाल है, इसके बावजूद भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म, यौन शोषण की घटनाएं लगातार हो रही हैं. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जामुड़िया और सालानपुर थानों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म व दुष्कर्म में पॉक्सो के तहत मामले दर्ज हुए. सालानपुर थाना में दर्ज मामले में डाबर गांव के निवासी सुबोध महता (73) को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी ने नौ साल की एक आदिवासी बच्ची को पैसे व भोजन का लालच देकर उसके साथ छेड़खानी की. बच्ची के घरवाले जब आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी ने उनकी जाति को निशाना बनाकर अपशब्दों का प्रयोग किया. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ सालानपुर थाने में कांड संख्या 149/24 में बीएनएस की धारा 74/65/76 और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 8/12 तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. बच्ची की मेडिकल जांच करायी गयी. एससी/एसटी एक्ट में मामला होने के कारण जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त (कुल्टी) जावेद हुसैन नियुक्त किये गये हैं. रविवार को आरोपी का अदालत में चालान किया गया, जहां उसकी जमानत याचिका खारिज हो गयी और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. गौरतलब है कि सालानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी अंतर्गत डाबर गांव में शनिवार को रात को भारी संख्या में लोग सुबोध महता के घर पर पहुंचे और उसके खिलाफ आरोप लगाया कि उसने नौ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. इस घटना पर काफी हंगामा शुरू हो गया. भारी पुलिस बल पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी में लाया गया. शिकायत में कहा गया कि सुबोध महता ने नौ साल की बच्ची को स्कूल जाने के दौरान खाने और पैसे का लालच देकर पास के मंदिर में ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. यह घटना बच्ची ने अपनी सहेली को शनिवार को बतायी. जिसके बाद बात आग की तरह फैली और बच्ची के माता-पिता व उनके सगे संबंधी सभी लोग आरोपी के घर पहुंचे और हंगामा हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी फरार
शिकायत में पीड़िता की मां ने लिखा है कि 29 अगस्त को उसकी नौ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. स्थानीय निवासी पूरन सिंह ने उसे चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसका यौन शोषण किया. जिसके परिणामस्वरूप वह बीमार हो गयी और बिस्तर पर पड़ी रही. जब उसके पति पूरन से बात करने गये तो उस दौरान उनके पति पर जानलेवा हमला हुआ. जिसमें पूरन के साथ इलाके का निवासी बुधन गोराई भी शामिल था. शिकायत के आधार पर जामुड़िया थाने में कांड संख्या 403/24 में बीएनएस की धारा 65(1)/115(2)/351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है