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Bihar Land Survey: बिहार जमीन सर्वे क्या है, क्या होता है खतियान? जानें तमाम सवालों के जवाब

बिहार में हो रहे भूमि सर्वे को लेकर रैयतों में काफी असमंजस की स्थिति हैं. रैयत सोच रहे हैं वे कि क्या करें, किससे पूछे, क्या कागजात लगेंगे, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें क्या फायदे होंगे जैसे कई अनगिनत सवाल उनके मन में उठ रहे हैं.

Bihar Land Survey: पूरे बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू हो गया है. लेकिन जमीन के सर्वे के दौरान नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण लोग काफी परेशान दिख रहे हैं. सर्वे से संबंधित जानकारी के लिए लोग कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं. कभी वंशावली बनाने के लिए तो कभी शपथ पत्र बनाने के लिये लोगों के मन में भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई तरह तरह के सवाल और आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं. रैयतों के सवालों और आशंकाओं को देखते हुए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि किसी रैयत को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सर्वे उनके लिए काफी उपयोगी है. इसमें सहयोग कर पुरानी कमियों को वे दूर करा सकते है.

क्या है भूमि सर्वेक्षण

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि पहले लोगों को समझना होगा की आखिरकार भूमि सर्वेक्षण क्या है. उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण पुराने खतियान का अपडेशन है.

क्या होता है खतियान

खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज है, जिसमें जमीन से जुड़ी सारी जानकारी होती है. जैसे की जमीन मालिक का नाम, पिता का नाम, जमीन का रकवा, प्लॉट नंबर, मौजा का नाम, चौहद्दी और जिला आदि दर्ज होता है. खतियान में पूरे पते के साथ प्लॉट के क्षेत्रफल की जानकारी भी होती है.

क्यों हो रहा जमीन सर्वे

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि पिछला सर्वे का लगभग 50 साल से अधिक समय बीत चुका है इस अवधि के दौरान जमीन की काफी खरीद बिक्री एवं लेनदेन हुई है लेकिन पुराने खतियान में पूर्ण स्वामित्व ही दर्ज है. उन्होंने कहा कि जमीन के नक्शे भी पुराने ही चल रहे हैं जबकि उसका आकार एवं किस्म बदल चुका है. ऐसी कई चीजें है जिसके चलते विवाद भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पांच दशक से कोई सर्वे नहीं हुआ, जबकि बड़े पैमाने पर जमीन का मैप प्रकृति और स्वामित्व बदल गए, लेकिन खतियान पुराने ही चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि 2024 के बिहार भूमि सर्वेक्षण में उसे अपडेट किया जायेगा. भूमि संबंधी जानकारी ऑनलाइन कर दी जायेगी. जिससे लोग अपनी जमीन की जमाबंदी एक क्लिक में देख सकेंगे.

कैसे करें आवेदन

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था है इसलिए राज्य से बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रैयत को अपना स्व घोषणा पत्र के साथ कागजात अपलोड करना होगा. इसके अलावा, ग्राम सभाओं और कैंप कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन लिए जाने की व्यवस्था है. हालांकि, सत्यापन के समय राज्य से बाहर रहनेवाले को या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा.

खामियों में सुधार के कितने मौके मिलेंगे?

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि बंदोबस्ती में खामियों के सुधार के लिए लोगों को तीन मौके मिलेंगे. ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, रैयतों के आवेदन का अमीन व कर्मी जमीनी स्तर पर सत्यापन करेंगे.

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