PPF: टैक्स बचाने के लिए नाबालिगों के नाम पर पीपीएफ खाता (पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट) खुलवाने वाले सावधान हो जाएं. सरकार ने नाबालिग के नाम पर खोले जाने वाले पीपीएफ खाते के नियमों में बदलाव कर दिया है. यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 को लागू हो जाएगा. सरकार के नए नियम में न केवल नाबालिग का पीपीएफ खाता शामिल है, बल्कि एक से अधिक पीपीएफ खाता और एनआरआई के लिए पीपीएफ खाते को भी शामिल किया गया है. नियमों में इस बदलाव से देश के अंदर और बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों पर भी दिखाई देगा.
डीईए ने 21 अगस्त को जारी किया गाइडलाइन
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने डाकघर की राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं के तहत पीपीएफ खातों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से यह दिशा-निर्देश 21 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पीपीएफ खाते को लेकर नया नियम बनाया गया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.
नाबालिगों के पीपीएफ खातों पर नहीं मिलेगा ब्याज
आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए डाकघर में खोले गए पीपीएफ खातों में जमा पैसे पर तब तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि नाबालिगों के खातों में जमा राशि पर बचत खातों जैसा ही ब्याज मिलेगा. 18 साल की उम्र होने पर पीपीएफ के ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इस प्रकार के खाते का मैच्योरिटी डेट की गणना नाबालिग के बालिग होने की तारीख से की जाएगी.
एनआरआई के पीपीएफ खातों पर ब्याज नहीं
इसके साथ ही, आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के पीपीएफ खातों में जमा राशि पर 30 सितंबर 2024 के बाद से किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा. फिलहाल, उनके पीपीएफ खातों में जमा राशि पर बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है. नया नियम लागू हो जाने के बाद उनकी जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज शून्य हो जाएगा.
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एक से अधिक पीपीएफ खाते पर भी ब्याज नहीं
इतना ही नहीं, सरकार ने एक से अधिक पीपीएफ खाता खुलवाने वालों पर जमकर कैंची चलाई है. अब अगर किसी व्यक्ति ने डाकघर या देश के किसी भी सरकारी-प्राइवेट बैंक में एक से अधिक पीपीएफ खाता खुलवा रखा है, तो उसे प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा. इसमें सहूलियत यह दी गई है कि वह व्यक्ति जिस खाते को प्राथमिक बनाना चाहता, उसे इसके लिए छूट मिलेगी. प्राथमिक खाते का चयन करने के बाद बाकी के खातों को प्राथमिक खाते में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा. इसके बाद बाकी के खातों में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा.
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