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बम मारकर महिला की हत्या के आरोप में दो दोषी करार, मिली सजा

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय ने हत्या के दो आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय ने हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने अर्थदंड की राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार मुफ्फसिल थाने में शीश मोहम्मद व बिशु उर्फ इसराइल पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दोनों पर झिकरहटी गांव में एक घर में घुस एक महिला पर बम से हमला कर उसकी हत्या करने का आरोप था. विचारण के उपरांत 10 गवाहों को अभियोजन की ओर से न्यायालय में पेश किया गया. फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दस्तावेज के रूप में जमा किया गया. सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को देखने के उपरांत न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आइपीसी 302, 307, 324 व 34 के तहत सजा सुनाई गयी. धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास व 324 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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