औरंगाबाद शहर. व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने बारुण थाना कांड संख्या -115/23, एसटीआर-678/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए नरारीकला खुर्द थाना के बसडीहा निवासी काराधीन अभियुक्त गुड्डू कुमार को भादवि की धारा 302 सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया है. एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि पांच सितंबर को निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दुर्गा कुमार ने 11 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 10 मार्च 2023 को सूचक, अमित कुमार, चंदन कुमार बाइक से बारुण थाना अंतर्गत टेंगरा से नवादा के बीच पहुंचे तो पूर्व से घात लगाये अभियुक्तों की टोली ने जान मारने की नियत से चंदन कुमार पर लोहे के रॉड से हमला कर जख्मी कर दिया. इसके बाद उसकी मौत हो गयी थी. प्राथमिकी में घटना के पीछे का कारण यह बताया गया कि सात मार्च 2023 को एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के उद्देश्य से बसडीहा निवासी विकास कुमार रात 10 बजे महिला के घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया जिसकी प्राथमिकी महिला द्वारा दर्ज करायी गयी थी. उक्त प्राथमिकी में चंदन कुमार गवाह था. इस घटना के अभियुक्त गुड्डू कुमार पर आरोप पत्र 18 सितंबर 2023 को न्यायालय में समर्पित किया गया जिसमें कहा गया था कि अन्य अभियुक्तों पर पूरक अनुसंधान जारी है. अभियुक्त गुड्डू पर 19 जनवरी 2024 को आरोप गठन कर साक्ष्य तेजी से पूरा कर निर्णय सुनाया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है