बेगूसराय. ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है. इस अवसर पर पीड़ितों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को मांग पत्र भी सौंपा है. धरना सभा में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद, जिला संयोजक पुलिस तांती, प्रदेश उपाध्यक्ष रामबहादुर पासवान, सच्चिदानंद पोद्दार, नवीन कुमार, राजकिशोर पासवान, शंभू कुमार राजेश कुमार, धनंजय कुमार रंजीत महतो आदि ने संबोधित किया. वक्ताओं ने कहा कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019 (बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एव ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था. अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिलें में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी. यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अबतक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचायें जा सकते थे. चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री ने अनेक जनसभाओं में ठगी पीड़ितों का धन वापस करने का वचन देश को दिया था जिसे अब भुला दिया गया है.हमारे जिला तहसील नगर गांवों में लाखों ठगी पीड़ित हैं जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी सरकारी एजेंसीज और ठगों के पास फंसी है जो बार-बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी चापस नहीं कर रहे जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है. अतः महोदय से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में उपरोक्त कानून क अतर्गत भुगतान शिविर लगवाकर ठगी पीडितों की जमाराशि का भुगतान कराया जाये.
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