प्रतिनिधि, गोगरी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन को सुलभ बनाने के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देगा. इसके लिए गत 28 अगस्त से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, जो 27 सितंबर तक चलेगी. यह लाभ प्रत्येक पंचायत में रिक्ति के अनुरूप अधिकतम सात लाभुकों को दिया जाना है. कैटगरी के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के तहत एससी-एसटी वर्ग के चार व ईबीसी वर्ग के तीन लाभुक पंचायतवार लाभ के हकदार होंगे. इस बावत जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. चार से 10 सीटर वाहन पर मिलेगा अनुदान इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को चार से लेकर 10 सीटर वाहन अथवा एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इस बार संचालित योजना की खासियत यह है कि इसमें ई- रिक्शा (टोटो) की खरीद को भी शामिल किया गया है. इसके तहत वाहनों की खरीद पर अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा, जबकि एम्बुलेंस की खरीद पर अधिकतम दो लाख तथा ई-रिक्शा की खरीद पर अधिकतम 70 हजार रुपये बतौर अनुदानित राशि लाभुकों को लाभ प्रदान करने की योजना है.
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