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बस में नाबालिग से गैंगरेप में कंडक्टर, खलासी समेत तीन को 20-20 वर्ष की सजा

पटना जाने के दौरान एक नाबालिग बच्ची से बस के कंडक्टर और खलासी एवं एक अन्य के द्वारा बस में गैंगरेप करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. पटना जाने के दौरान एक नाबालिग बच्ची से बस के कंडक्टर और खलासी एवं एक अन्य के द्वारा बस में गैंगरेप करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों के ऊपर 55 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता बस का कंडक्टर नीलेश दुबे, मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना के कल्याणपुर का निवासी है, वहीं बस का खलासी रामलाल राम पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना का बलवा गांव का रहने वाला है. वहीं एक अन्य मनोज मुखिया योगापट्टी थाने के हरपुरवा गांव का रहने वाला है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना सात जून वर्ष 2022 की है. एक नाबालिग बच्ची अपने गांव से इलाज के लिए पटना जा रही थी. इस दौरान वह बेतिया बस स्टैंड में जय मां वैष्णो ट्रेवल्स बस में बैठी. बस के स्टाफ ने बस को ले जाकर बेतिया बस स्टैंड के पीछे रोक दिया. वहां नाबालिग बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाकर सभी आरोपियों ने मिलकर बस में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के होश में आने पर उसने लोगों से घटना के बारे में बताया. सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने सभी अभियुक्त को गिरफ्तार किया. इस संबंध में बेतिया महिला थाने में पीड़िता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसकी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने तीनों को यह सजा सुनाई है.

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