शीर्ष अदालत के उप-रजिस्ट्रार की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गयी जानकारी कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन अब यह सुनवाई गुरुवार को नहीं होगी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उप-रजिस्ट्रार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी. ऐसे में अब आरजी कर मामले की सुनवाई कब होगी, यह गुरुवार को तय किया जा सकता है. जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान घटना की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की ओर से जांच रिपोर्ट पेश की जानी है. इस रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. सीबीआइ अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में क्या जानकारी देती है, इसका सभी को इंतजार है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाये थे और सीबीआइ को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. बताया जा रहा है कि सीबीआइ मुहरबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी. वहीं, मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सीआइएसएफ को सौंप दिया था. लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में सीआइएसएफ जवानों को राज्य सरकार आवश्यक सामान मुहैया नहीं करा रही है. इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर सुनवाई होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है