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तृणमूल विधायक लवली मैत्रा के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर

विधायक ने माकपा व छात्र नेता का नाम लेकर ‘बदला’ लेने की कही थी बात

विधायक ने माकपा व छात्र नेता का नाम लेकर ‘बदला’ लेने की कही थी बात कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस की विधायक लवली मैत्रा के खिलाफ उनकी ‘बदला’ टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज करने की अनुमति कलकत्ता हाइकोर्ट ने दे दी है. हाल ही में लवली मैत्रा की एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. बुधवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने लवली मैत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी. क्या है मामला: इस घटना की शुरुआत सोमवार को हुई थी. आरजी कर कांड के विरोध में सोनारपुर में धरना-प्रदर्शन के दौरान तृणमूल विधायक लवली मैत्रा ने ‘बदला लेने’ की धमकी दी थी. उन्होंने कहा था : बदलाव तो 2011 में हुआ था. 2024 में बदला होगा. उन्होंने यह भी कहा, अगर कोई ममता बनर्जी की ओर उंगली उठायेगा, तो हम जानते हैं कि उस उंगली को कैसे नीचे किया जाये. माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती और सायन बनर्जी का नाम लेकर लवली मैत्रा ने कहा था कि ‘बदला’ न लेने की वजह से वे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं. इसके बाद सायन बनर्जी ने सोनारपुर थाने में लवली के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. अब तृणमूल विधायक पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट से कार्रवाई की मांग की गयी है. न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने मामले की अनुमति दे दी है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है.

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