छपरा (कोर्ट). पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपनी नाबालिग पुत्री के साथ लम्बे समय तक जबरन शारिरिक सम्बंध बनाने वाले दुष्कर्मी पिता को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश स्मिता राज ने दोषी करार किया है. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश ने महिला थाना कांड संख्या 19/22 के पोक्सो सत्रवाद संख्या 19/22 में सुनवाई की. मामले में लोक अभियोजक सह विशेष पीपी पोक्सो सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक अश्वनी कुमार ने बहस करते हुये आरोपित को कठोर से कठोर सजा दिये जाने का न्यायालय से अनुरोध किया तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने व न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए न्यायधीश ने गड़खा थाना क्षेत्र के आरोपी पिता को आइपीसी की धारा 323 376 (2)F तथा पोक्सो की धारा 4 व 6 में दोषी करार दिया है और सजा की बिंदु पर 11 सितंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है. ज्ञात हो कि नाबालिक पीड़िता ने 28 मार्च 2022 को अपनी दादी के साथ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
अपने प्राथमिकी में कहा था कि मेरे पिता मेरी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लिए दूसरी पत्नी भी छह साल बाद आग लगाकर मर गई . मेरे पिता ने पुनः मेरी मौसी से शादी कर ली और जब भी मैं घर में अकेले रहती तो वह मेरे साथ गलत काम करते थे. विरोध करने पर मुझे मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे. कुछ दिन बाद मेरी मौसी की भी गंगा स्नान के दौरान मौत हो गई .उसके बाद मैं अपने ननिहाल आ गई और 20 मार्च 2022 को होली के दिन पिता से मिलने आई थी तो पिता ने पुनः मेरे साथ दुष्कर्म किया. मैंने यह सारी बात अपनी दादी से बताई और उनके साथ महिला थाना मे आई हूं. मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता, डॉक्टर अनुसंधान कर्ता सहित कुल 6 लोगों की गवाही न्यायालय में कराई गयी है.
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