Court News. मधुबनी. कलुआही थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर पूर्व रंजिश के कारण मुस्तफा पर जानलेवा हमला मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मो. मंजूर आलम की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी कलुआही थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी मो. डोमा, मो. जमीर व मो. दिलशेर को दफा 307 भादवि में सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपी पर दस- दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने सभी आरोपी को अन्य दफा 326 भादवि में भी पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, दफा 324 भादवि में 2 वर्ष करावास व एक हजार जुर्माना, दफा 323 भादवि में एक वर्ष कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना, दफा 342 भादवि में छह माह, दफा 341 भादवि में एक माह कारावास व पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से बहस करते हुए अधिवक्ता जितेंद्र नारायण ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार घटना 9 जून 2001 की है. सूचक करीब चार बजे शाम में घर से करमौली हाट समान लाने गया था. इसी दौरान करमौली चौक पर साइकिल मरम्मत के लिए दिया. जब समान लेकर वापस साइकिल के लिए दुकान पर आ रहा था तो इसी दौरान तीन चार अज्ञात लोग हाल चाल पूछने लगा. फिर एक आरोपी गले में गमछा डालकर उसे खींचने लगा. जब सूचक गमछा निकाल कर भागने लगा तो दो अन्य आरोपी सूचक को घेर लिया. फिर तीनों आरोपी को पकड़ कर पश्चिम नहर के पास एक खेत में ले जाकर पटक दिया. सूचक के शोर मचाने पर आरोपियों ने छूरा मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. वहीं शोर सूनने के बाद कई लोगों को आते देख आरोपी भाग गया था. घटना का कारण दोनों पक्षों के बीच पहले से चली आ रही भूमि विवाद बताया गया है. घटना के बाद सूचक मो. मुस्तफा के बयान पर कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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