RG Kar Doctor Murder Case: आरजी कर अस्पताल की पीड़िता के बारे में सोशल मीडिया पर घटिया पोस्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट नाराज है. कोर्ट ने सीबीआई को इस बाबत 18 सितंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटिया टिप्पणी को समाज का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा.
पीड़िता की तस्वीर के साथ की गई है घटिया टिप्पणियां
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गयी आपत्तिजनक पोस्ट की प्रति में नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीर के साथ घटिया टिप्पणियां की गयीं हैं. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण एवं बर्बर घटना के संदर्भ में सीबीआई को साइबर अपराध की जांच का निर्देश दिया जाये.
सीबीआई कोलकाता के ज्वाइंट डायरेक्टर करें घटिया पोस्ट की जांच
अदालत ने केंद्रीय एजेंसी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती से पूछा कि क्या वह इस तरह के पोस्ट को ब्लॉक करने का कोई तरीका खोज सकेंगे. कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सीबीआई, कोलकाता के संयुक्त निदेशक को इस तरह के घटिया पोस्ट के संदर्भ में याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया.
सीबीआई ने 18 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
अदालत ने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को इस संबंध में 18 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे. आदेश जारी होने के बाद अशोक कुमार चक्रवर्ती ने अदालत को बताया कि इस तरह के साइबर अपराधों की जांच के लिए सीबीआई के पास अलग से कोई शाखा नहीं है.
सीबीआई का अनुरोध- राज्य पुलिस भी अलग से दाखिल करे रिपोर्ट
उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों की निगरानी के लिए राज्य पुलिस के पास विशेष इकाई है. उन्होंने अदालत से अपील की कि पश्चिम बंगाल सरकार की साइबर अपराध शाखा को भी अलग से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाये. अदालत ने कहा कि वह मामले में अगली सुनवाई के दौरान इस अनुरोध पर विचार करेगा.
सीबीआइ कर रही है जांच
आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था. इस जघन्य घटना से देशभर में आक्रोश व्याप्त हुआ है. सीबीआई अगस्त के दूसरे सप्ताह से मामले की जांच कर रही है.
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