औरंगाबाद शहर. समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री एवं बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के साथ विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रपत्र 2 (संवघोषणा पत्र) रैयत या उनके वंशज द्वारा भरकर अंचल के शिविर में जमा किया जाना है. इसी क्रम में बताया गया कि लगान की विवरणी भरने की अनिवार्यता नहीं है. इसके अनुसार सार यदि लगान की जानकारी नहीं रहने पर भी उक्त कॉलम को तत्काल खाली छोड़कर अन्य कॉलम को भरकर शिविर में जमा किया जा सकता है. साथ ही वंशावली प्रपत्र-3 (1) जो रैयतों या उनके उत्तराधिकारी का नाम भरकर उनके संदर्भ में भी चर्चा की गयी. डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि भू अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बिहार के विशेष सर्वेक्षण के लिए जारी सामान्य अनुदेश का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होर्डिंग फ्लैक्स के माध्यम से पूरे जिले भर में कराया जाये. विदित हो कि विभाग द्वारा जारी सामान्य अनुदेश में आवश्यक दस्तावेजों को बेहद सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है. डीएम द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी रैयतों से एक ही बार दस्तावेजों को लिया जाए ताकि रैयतों को बार-बार शिविर में आने की आवश्यकता ना पड़े. बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी प्रपत्रों को भरकर नमूना का प्रदर्शन कर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि रैयतों को प्रपत्र भरने में सुविधा हो. बैठक में बताया गया कि जिले में अभी तक 1802 ग्राम सभा संपन्न हो चुका है जिसमें से 1524 ग्राम सभा की कार्यवाही फोटोग्राफ सहित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभी तक कुल 7411 प्रपत्र 2 एवं 3(1) शिविर में प्राप्त हुआ है और 2973 प्रपत्र 2 एवं 3 (1) को साइट पर अपलोड कर दिया गया है. अब तक 143 राजस्व गांव की प्रपत्र पांच की एंट्री प्रारंभ की गयी है व 21 राजस्व गांव का पर प्रपत्र पांच का एंट्री की जा चुकी है.
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