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46 लाख 94 हजार गबन मामले में बरहसेर पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

46 लाख 94 हजार गबन मामले में बरहसेर पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

सत्तरकटैया .धान खरीद मामले में 46 लाख 94 हजार 980 रुपये के गबन मामले में बरहशेर पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश के आलोक में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नीरज कुमार कंठ ने बिहरा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. थानाध्यक्ष के नाम प्रेषित आवेदन में वर्णित किया गया है कि बरहशेर पैक्स द्वारा धान खरीद वर्ष 2023-24 में 94 किसानो से कुल 592.660 एमटी धान की खरीद की गयी है. पैक्स को उक्त खरीद मात्रा के समतुल्य कुल 403.008 एमटी सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम सहरसा को करनी थी, लेकिन पैक्स द्वारा कुल 261 एमटी सीएमआर की आपूर्ति ही राज्य खाद्य निगम सहरसा को की गयी है. इस प्रकार पैक्स द्वारा 142.008 एमटी सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम सहरसा को नहीं की गयी. मालूम हो कि बरहशेर पैक्स द्वारा एकरारनामित मीना राइस मिल गोरहो को कुल 380.025 एमटी धान की आपूर्ति की गयी. इस प्रकार पैक्स में कुल 212.635 एमटी धान की मात्रा भंडारित रहनी चाहिए थी. लेकिन भौतिक सत्यापन के कम में पैक्स के गोदाम में धान की मात्रा शून्य पायी गयी. इस प्रकार पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा कुल 212.635 एमटी सरकारी धान को खुले बाजार में बेचकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि 4694980. 80 रुपये का गबन कर लिया गया है. जिसके आलोक में बरहशेर पैक्स अध्यक्ष मंझौल गांव निवासी लक्ष्मेश्वर पांडेय पिता स्व सत्यनारायण पांडेय व पैक्स प्रबंधक बरहसेर गांव निवासी श्यामानंद चौधरी पिता स्व विश्वनाथ चौधरी के विरूद्ध छियालीस लाख चौरानवें हजार नौ सौ अस्सी रुपये व अस्सी पैसे की सरकारी राशि गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाये. इस मामले में पूछने पर डीएसपी सह थानाध्यक्ष दयानंद कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में अपने स्तर से जांच करायी जा रही है. सही पाये जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

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