Madhubani News. मधुबनी. आवास योजना बेघरों के लिए फिर सहारा बनेगी. पात्र लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए सर्वे का काम शुरू होगा. लाभार्थियों के चयन के लिए टीम बनाई जाएगी. पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2024-25 के लिए सर्वे होगा. साथ ही पीएम आवास प्लस की सूची में शामिल बचे पात्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा. पंचायत स्तर पर रजिस्टर में दर्ज होगा ब्योरा योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाया जाएगा. रजिस्टर में पीएम आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024-25 का नाम दिया जाएगा. जिसमें चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दर्ज होगी. ये नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ तीन पहिया या चार पहिया वाहन मालिक, तीन पहिया एवं चार पहिया कृषि उपकरण मालिक, पचास हजार या उससे उपर के केसीसी धारक, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, कृषि उद्यम वाले परिवार, परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो पन्द्रह हजार रुपए से अधिक मासिक कमाता हो, कर देने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि वाला परिवार. इन्हें मिलेगा आवास आश्रय विहीन परिवार, भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले, जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये मजदूर आवास के लिए पात्र होंगे. इन चीजों को हटाया गया है अपात्रता के मानक से सूत्रों के अनुसार पूर्व में अपात्रता के मानक में दो पहिया वाहन, लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर आदि शामिल थे. वर्तमान में इन्हें अपात्रता के मानक से हटा दिया गया है. पूर्व में परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार या उससे अधिक होने पर अपात्र घोषित किया जाता था. वर्तमान में यह सीमा 15000 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. क्या कहते हैं अधिकारी आवास योजना के सहायक लेखाधिकारी बाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि बेघरों को पक्का मकान देने की योजना बनाई गई है. पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों का सर्वे कराया जाना है. शीध्र सर्वे कार्य शुरू होगा. इसमें आयकर भुगतान करने वाले परिवार, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमिधारी परिवार, पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि मालिक योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
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