Patna News: पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) का निर्माण जल्द करने को लेकर पटना हाई कोर्ट में दायर की गयी लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यह सुनवाई हुई. इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की. अब इस मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी.
30 सितंबर तक शुरू हो जाएगा हाइवे
प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दाखिल रिपोर्ट में बताया है कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य 30 सितम्बर, 2024 तक पूरा कर दिया जायेगा, ताकि सितंबर से सभी लेन पर आवागमन चालू हो जाए. रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन वाहनों के यातायात के लिए चालू हो जायेगा. प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने यह सारी जानकारी इस मामले की सुनवाई के दौरान दी. अब अगली सुनवाई की तिथि चार अक्टूबर निर्धारित की गई है.
कोर्ट ने बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिया था निर्देश
इसके पहले की सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया था कि नाथुपूरा और सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने का कार्य चल रहा है. मामले में कोर्ट ने जिन जिलों में बाधाएं आ रही थी, उन जिलों के जिलाधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ही अन्य अधिकारियों को कहा था कि वह राष्ट्रीय राज्य मार्ग के निर्माण करने वाली एजेंसी के साथ मिलजुल कर बैठक करें और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को तत्काल दूर करें.
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अधिवक्ताओं की कमिटी ने सौंपी थी अच्छी रिपोर्ट
कोर्ट ने अधिकारियों को निर्माण में आ रही बाधाओं का समाधान निकालने के साथ साथ इस पूरा किए जाने की समय सीमा के बारे में भी पूछा था. इसके लिए अधिवक्ताओं की एक कमिटी भी बनाई गई थी. इस कमिटी ने जांच करने के बाद बाद कोर्ट को बताया था कि निर्माण की प्रगति अच्छी है, निर्माण कार्य में जो बाधाएं थी उसे लगभग दूर कर लिया गया है.
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