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पटना में मकान और जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू, अब निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, जानें प्रक्रिया…

Bihar Land Registry: बिहार में अब मकान और जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है. इसकी शुरुआत पटना से की गई है. अब आपको जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री का आवेदन करने के लिए निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Bihar Land Registry: बिहार में अब मकान और जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है. इसकी शुरुआत पटना से की गई है. जमीन और मकान की खरीद-बिक्री के लिए सोमवार से पटना के फुलवारी, बाढ़, बिक्रम, मसौढ़ी और संपतचक निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन लेने की शुरूआत कर दी गई है.

इसके साथ ही जिला निबंधन कार्यालय अरवल, सारण जिले के सोनपुर, वैशाली जिले के पातेपुर, नवादा जिले के रजौली, मुजफ्फरपुर के कटरा, भोजपुर के पीरो में ऑनलाइन आवेदन लेने का काम भी शुरू हो गया है. बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत निबंधन विभाग पहले चरण में फतुहा, पटना सिटी, बिहटा, दानापुर निबंधन कार्यालय में ट्रायल किया था. 40 दिन बाद दूसरे चरण में 11 निबंधन कार्यालयों को ऑनलाइन किया गया है.

सॉफ्टवेयर तैयार, रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं

अब आपको जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री का आवेदन करने के लिए निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसपर आवेदन करते ही चालान की राशि भी ऑटोमैटिक जेनरेट हो जाएगी. इस राशि को बैंक में जमा कर लोगों को अपलोड करना पड़ेगा.

राशि अपलोड करने के बाद लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए तारीख और समय ऑनलाइन माध्यम से मिलेगी. तय समय के अनुसार कार्यालय पहुंचने वाले खरीदार और विक्रेता के आधार कार्ड और अंगूठे का निशान का मिलान कर फोटो कराया जाएगा. इसके साथ ही खरीदार और विक्रेता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते ही जमीन, मकान, फ्लैट की खरीद-बिक्री का काम पूरा हो जाएगा.

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नए सॉफ्टवेयर पर मिल रही सभी बेसिक जानकारी

नए सॉफ्टवेयर पर जमीन का सर्किल दर और निबंधन कार्यालय द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, स्टांप ड्यूटी, जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक सहित अन्य सभी बेसिक जानकारी उपलब्ध है. जमीन, मकान, फ्लैट के क्रेता और विक्रेता को बेसिक जानकारी के साथ दस्तावेज अपलोड करते ही सॉफ्टवेयर से मॉडल डीड बनकर तैयार हो जा रहा है. अभी तक इन सभी कामों के लिए निबंधन कार्यालय जाना पड़ता था. वहां जाने के बाद दस्तावेज तैयार कर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था.

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