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हत्याकांड मामले में अप्राथमिक अभियुक्त बनाने पर डीआइजी ने लिया संज्ञान

हत्याकांड मामले में अप्राथमिक अभियुक्त बनाने पर डीआइजी ने लिया संज्ञान

नाथनगर थाना क्षेत्र में 14 जून को ललमटिया के रहने वाले प्लॉटर नीरज चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी थी. उक्त मामले में डीएसपी-टू ने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में इंद्रदेव उर्फ इंदर मंडल को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है. उधर इंद्रदेव के परिजन ने डीआइजी से मिलकर बताया है कि घटना वाले दिन वह गुजरात में था जहां वह काम करता है. वहां सीसीटीवी में उसका फुटेज होने की भी बात कही. कंपनी का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया. डीआइजी विवेकानंद ने एसपी सिटी को जांच के लिए लिखा है और इंद्रदेव के घटना वाले दिन गुजरात में होने के बिंदु पर जांच पूरी होने के बाद ही उसके अभियुक्तिकरण पर अंतिम निर्णय लेने को कहा है. जिला अभिलेखागार के रिटायर कर्मी व दलाल के विरुद्ध घूस लेने के मामले में केस दर्ज

जिला अभिलेखागार कार्यालय में घूस लेते हुए लोगाें के वायरल हुए वीडियो के मामले में डीएम के संज्ञान लिये जाने के बाद जोगसर थाना में केस दर्ज किया गया है. उक्त मामले में डीएम द्वारा वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था. समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में जिला अभिलेखागार के उच्च वर्गीय लिपिक सियाराम पासवान के लिखित आवेदन पर अभिलेखागार के रिटायर्ड कर्मचारी लालूचक भट्ठा रोड निवासी रामनरेश सिंह उर्फ नरेश प्रसाद सिंह और कथित दलाल गयानंद सिंह के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है.

जमशेदपुर में योग ट्रस्ट में फ्लैट देने के नाम पर 50 लाख की ठगी

तिलकामांझी स्थित आनंदगढ़ कॉलोनी की रहने वाली गीता रानी के लिखित आवेदन पर तिलकामांझी पुलिस ने जमशेदपुर निवासी मिथिलेश कुमार चौधरी के विरुद्ध ठगी का केस दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि योग शिविर में मिथिलेश चौधरी से संपर्क में आने के बाद पहले उनके बेटे और बहू के विरुद्ध भड़का दिया. अपने वृद्ध पति के साथ जमशेदपुर स्थित ट्रस्ट के आश्रम में दो रूम का फ्लैट बनवाकर देने के नाम पर उनसे चार अलग-अलग किश्तों में 50 लाख रुपये ले लिया. इसके बाद बीते कुछ सालों से जब वह मिथिलेश चौधरी से संपर्क कर पैसा लौटाने या फ्लैट दिलाने की बात कह रही है तो वह टाल-मटोल कर रहा है. इसके बाद उन्होंने बेटे को इसकी जानकारी दी. उसके साथ थाना पहुंच कर मामले में केस दर्ज कराया.

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