हाइकोर्ट ने तीन दिन में प्रकाशित करने का दिया आदेश संवाददाता, कोलकाता राज्य में मदरसा स्कूलों में 3000 ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 14 वर्ष पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन अब तक इसका रिजल्ट नहीं आया है. इसे लेकर परीक्षा देनेवाले अभ्यर्थियों ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था और हाइकोर्ट की खंडपीठ ने पहले ही रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दे दिया था. इसकी समय-सीमा तय कर दी थी. हाइकोर्ट द्वारा निर्धारित समय में मात्र दो दिन शेष बचे हैं. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने आदेश में कहा कि मदरसा सेवा आयोग को अगले तीन दिनों के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करना होगा. क्या है मामला गौरतलब है कि वर्ष 2010 में, मदरसा सेवा आयोग ने ग्रुप डी में 3000 रिक्तियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी. उस वर्ष परीक्षा आयोजित की गयी थी. उस परीक्षा में लगभग एक लाख नौकरी से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. आरोप है कि आयोग ने अभी तक उस परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है. इससे पहले 13 जून को हाइकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग को तीन महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया था. और यह समय-सीमा दो दिन में खत्म हो रही है. आरोप है कि आयोग की ओर से अभी तक रिजल्ट प्रकाशित करने की कोई पहल शुरू नहीं हुई है. इसी संदर्भ में आयोग ने ग्रुप डी पद पर नियुक्ति के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. अधिसूचना को चुनौती देते हुए नौकरी चाहने वालों ने फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. हफीजुल हक समेत कई अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में मामला दायर किया था. मंगलवार को मामले की सुनवाई में न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कहा कि किसी परीक्षा का परिणाम वापस आने में 14 साल कैसे लग सकते हैं? न्यायाधीश ने आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या धोखा देने में इतना समय लगता है? इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को है. कोर्ट ने आयोग को उससे पहले रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है.
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